GST : डिजिटल पेमेंट करने वालो के लिए ख़ुशख़बरी, BHIM से पेमेंट करने पर मिलेगी टैक्स छूट

 

 

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने डिजिटल भुगतान पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है. मंत्रिसमूह ने परिषद को रूपे कार्ड और भीम एप के जरिए डिजिटल भुगतान पर रियायत देने की सिफारिश की. डिजिटल भुगतान पर गठित जीएसटी मंत्रिसमूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बताया कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई जीएसटी परिषद की 29वीं बैठक में बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल करने पर सहमति जताई. सुशील मोदी की अगुवाई वाले मंत्री स्तरीय समूह ने ‘कैशबैक’ के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी.

 

सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्रिसमूह का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे.

 

बिहार समेत 18 राज्‍य डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल
जीएसटी परिषद ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले गरीबों व केसीसीधारक किसानों को रूपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर कर में 20 प्रतिशत की रियायत, जो अधिकतम 100 रुपये होगा. बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की अपनी सहमति दी है.

 

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हाल में कहा था कि राजस्व बढ़ने पर आने वाले समय में सीमेंट, एसी और बड़े टेलीविजन सेट पर जीएसटी दरें कम होंगी. केवल विलासिता और अहितकर उत्पाद ही कर की सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर के दायरे में रह जाएंगे. जेटली ने अपने फेसबुक पेज पर एक लेख में कहा था कि जीएसटी से पहले की कर प्रणाली में घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सामान पर 31 प्रतिशत कर लगता था. उन्होंने उसे ‘कांग्रेसी विरासत कर’ का नाम दिया.

 

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