ऋचा भारती केस: भावनाओं के आगे झुकी कोर्ट, कुरान बांटने का आदेश लिया वापस

फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर गिरफ्तार हुईं झारखंड रिचा भारती (Richa Bharti)मामले में नया मोड़ सामने आया है. कुरान (Quran) की प्रतियां बांटने की शर्त पर मिली जमानत के बाद रिचा भारती ने इसे मानने से इंकार कर दिया. वहीं आज कोर्ट ने आज अपने इस आदेश को ही वापस ले लिया. कोर्ट ने फैसला वापस लेने के पीछे आदेश का पालन कराने में दिक्कत का हवाला दिया है.


बता दें कि 12 जुलाई को सोशल साइट पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा ऋचा भारती को जेल भेज दिया गया था. सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने सशर्त जमानत दी थी. जमानत पर सुनवाई के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित को 15 दिनों के अंदर 5 कुरान बांटने का आदेश दिया था, जिसका विरोध कर ऋचा ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया था.


ऋचा को नहीं मिली कोर्ट के आदेश की कॉपी

कोर्ट के आदेश के अनुसार, ऋचा को मंगलवार शाम तक कमिटी को कुरान की एक प्रति देनी थी, लेकिन उसने इसका अनुपालन नहीं किया. ऋचा ने कहा कि उसे अभी तक कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है. अपनी सफाई में ऋचा ने कहा, ‘मैं कोर्ट के आदेश का पालन करती हूं लेकिन मैं हाई कोर्ट में अपील दाखिल करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि सही न्याय नहीं हुआ. ज्यादा बारिकियों में जाने के बजाय मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जब पहले ऐसा कोई मामला आया होगा तो क्या किसी को बाइबिल या भगवदगीता या मंदिर के दर्शन करने का आदेश मिला है क्या?’


फैसला देने वाले जज के विरोध में उतरे थे वकील

बुधवार को इस मामले को लेकर रांची बार एशोसिएशन ने जज मनीष सिंह के खिलाफ कार्यवाई की मांग की थी, आक्रोशित वकीलों ने इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और तब का जज मनीष की कोर्ट का सर्वसम्मति से बहिष्कार किया था. सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा टॉप ट्रेंड में रहा. ऋचा की गिरफ्तारी के खिलाफ स्थानीय और दक्षिणपंथी सगंठन के सदस्यों ने पिथौरिया पुलिस स्टेशन के सामने शनिवार को धरना भी दिया था, एसपी (ग्रामीण) आशुतोष शेखर से बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को राजी हुए थे.


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