लखीमपुर खीरी हिंसा: SIT ने कोर्ट में दाखिल की 5000 पन्ने की चार्जशीट, गृह राज्यमंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के मामले में सोमवार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) सहित 13 अन्य के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है। एसआईटी के मुताबिक, गृह राज्यमंत्री का बेटा आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद था।

एसआईटी सोमवार को लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र शुक्ला पर साक्ष्य छिपाने का आरोप है। आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियों थी। पहले वीरेंद्र ने अपनी स्कॉर्पियों छिपाकर दूसरे की गाड़ी बताया था।

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इससे पहले एसआईटी ने लखीमपुर हिंसा मामले में हादसे की धाराएं हटाकर उनकी जगह हत्या की कोशिश, अंग भंग, एक राय होकर क्राइम करना व असलहों के दुरुपयोग की धारा बढ़ाई थी। विवेचक ने रिमांड फाइल और अदालती मुकदमे में इन धाराओं को बढ़ाने के लिए कोर्ट में एप्लिकेशन दी थी, जिस पर आशीष समेत सभी आरोपी कोर्ट तलब किए गए थे।

एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि यह क्राइम किसी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि जानबूझकर, साजिशन और जान लेने की नीयत से किया गया अपराध है। इस खुलासे के बाद सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के बजाय हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी ने अब सभी आरोपियों पर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149 के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले लखीमपुर कांड के गुनहगारों पर आईपीसी की धारा 279, 338, 304 ए के तहत कार्रवाई की जा रही थी।

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बता दें कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए। घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे।

किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई आठ अक्टूबर को हुई थी। हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष समेत 13 आरोपी जेल में बन्द हैं।

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