वाहन चालक हो जाएं सावधान: ड्रिंक एंड ड्राइव में 10 हजार, हेल्मेट न पहनने पर 1 हजार, जुर्मान��� की पूरी लिस्ट यहां पढ़ें

अगर आपके पास दोपहिया या चारपहिया वाहन है और आप रोजाना उसी से सफर करते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. साथ ही आप यातायात नियमों (Traffic Rules) के साथ खिलवाड़ करते है या उन्हें तोड़ते है तो भारी भरकम जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहना होगा. बता दें सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को लोकसभा (Loksabha) में मोटर वाहन संशोधन बिल (Motor Vehicles Amendment Bill) पेश किया.


Also Read: मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार लाएगी एंटी लिंचिंग लॉ, सजा और मुआवजे का होगा प्रावधान


लोकसभा (Loksabha) में नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) द्वारा पेश किये गए मोटर वाहन संशोधन बिल (Motor Vehicles Amendment Bill) में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) को रोकने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं. सड़क सुरक्षा (Road Safety) से जुड़े हुए कई नियमों को सख्त करने के साथ-साथ, नियमों को तोड़ने पर जुर्मानें में भी अच्छी खासी वृद्धि की गई है. बता दें कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पहली बार साल 2016 में लाया गया था. इस बिल में नितिन गड़करी ने यातायात उल्लंघन (Traffic Violations), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और टैक्सी एग्रीगेटर्स (Taxi Aggregators) की परिभाषा जैसे कई नियमों की तरफ ध्यान दिया है.


Also Read: यूपी: योगी सरकार के आदेश पर आगरा रेंज के 22 पुलिसकर्मी निलंबित, ड्यूटी करने में असमर्थ थे सिपाही


आइये जानते है जुर्माने में कितनी वृद्धि हुई हैं…

सीटबेल्ट एवं हेलमेट नहीं लगाने पर 100 रुपये से बढ़कर 1 हजार रुपये हो जाएगा. ओवर-स्पीडिंग के लिए 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया जाएगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drink and Drive) पर 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया जाएगा. आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. देश में कुल ड्राइविंग लाइसेंस में से 30 प्रतिशत को फर्जी बताया है. संशोधन में यह भी कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या का उपयोग अनिवार्य होगा. अभी ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है और बिल का उद्देश्य वैधता को 10 साल तक कम करना है. 55 साल की उम्र के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले लोगों की वैधता केवल 5 साल होगी. लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है.


Also Read: बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में छूटे छात्रों के पसीने, पेपर में आया सवाल- ‘क्या बिहार के राज्यपाल कठपुतली हैं’?


भारत की राज्य सरकारें (State Governments), केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर एग्रीगेटर्स को लाइसेंस प्रदान करेंगी. एग्रीगेटर्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अनुपालन करना भी आवश्यक होगा. सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2 लाख 50 हजार की गई है. सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी मालिक या उसके पैरेंट्स को दोषी माना जाएगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और 25 हजार रूपये का जुर्माना या 3 साल की सजा भी हो सकती है.


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )