यूपी का एक ऐसा गैंगस्टर जिसपर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) बड़े मेहरबान हैं। इसी वजह से उसे सपा का टिकट भी दिया, लेकिन नाहिद हसन (Nahid Hasan) के कर्म ही कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से उसका टिकट आखिरी वक्त पर काट दिया गया। नाहिद को पिछले हफ्ते ही गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। नाहिद ने जमानत अर्जी भी डाली लेकिन जज सुबोध सिंह ने ये कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि जमानत का मामला बनता ही नहीं था, इसलिए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आज हम आपको नाहिद हसन के सारे काले कारनामों से रूबरू करवाएंगे। आईपीसी की शायद ही ऐसी कोई धारा हो जिसके तहत नाहिद पर मुकदमा ना दर्ज हो..तो चलिए एक एक कर बताते हैं कि कब कहां और क्यों नाहिद के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए।
कैराना में हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड
2013 में कैराना से बड़ी तादाद में हिंदुओं के पलायन करने का मामला सामने आया था। हिंदू धर्म के ज्यादातर लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया था कि आनन फानन में वो कैराना से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। इस पलायन कांड का मास्टरमाइंड नाहिद हसन को ही माना जाता है। उस समय नाहिद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो धमकी देते हुए कह रहा है कि ये कैराना है, हमारा कैराना…यहां हम रहेंगे। हाल ही में जब नाहिद को सपा ने टिकट दिया तो बीजेपी नेताओं ने उसे कैराना पलायन का मास्टरमाइंड बताते हुए कई ट्वीट किए थे, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत वो गिरफ्तार हो गया।
2016 में जर्नलिस्ट को बंधक बनाने का आरोप
नाहिद पर एक जर्नलिस्ट को बंधक बनाने तक का आरोप लग चुका है। दरअसल 18 फरवरी 2016 को एक टीवी चैनल की टीम कवरेज के लिए नाहिद हसन के घर पहुंची थी। टीम में मौजूद फोटो जर्नलिस्ट ने हसन के खिलाफ मारपीट और कमरे में बंधक बनाने मुकदमा दर्ज करा था। नाहिद पर कैमरा छीनने का भी आरोप लगाया गया था। इसी फरवरी में नोएडा के निवासी मुकेश कुमार बजरंगी चौधरी ने नाहिद के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 342, 504, 506 व 65, 66-ए आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।
2017 में शांति भंग करने का मामला
हसन 2017 में एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचा था। प्रशासन ने प्रदर्शन को कैंसिल करा दिया था। ऐसा होने पर नाहिद ने भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं। पुलिस को गालियां देते हुआ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शांति भंग करने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
2018 में रेप पीड़िता के पिता को धमकी
कोतवाली में रेप पीड़िता के पिता को हसन द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, हसन ने गालियां देते हुए गांव छुड़वाने तक की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2018 में ही इन पर जमीनी धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
2021 में लग गया गैंगस्टर एक्ट
छह फरवरी 2021 को नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन सहित 40 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
नाहिद हसन पर दर्ज हैं इतने मुकदमे
- साल 2013 में सकौती क्षेत्र के लेखपाल ने आइपीसी धारा 147,148, 353, 332, 364, 395, 504, 506 के तहत कैराना कोतवाली में दर्ज कराया
- 17 जनवरी 2018 को कैराना कोतवाली में मोहम्मद अली ने आइपीसी 420, 467, 468, 379, 427, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कराया
- 11 जुलाई 2019 को धारा 323, 332, 352, 353, 427 व 307 के तहत थाना झिझाना में मामला दर्ज हुआ
- कैराना कोतवाली में 22 जुलाई 2019 को दारोगा सुधीर कुमार ने धारा 153, 153-क, 153-ख, 505 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया
शायद ही सीआरपीसी और आईपीसी की कोई ऐसी धारा बची हो जिसके तहत नाहिद पर मुकदमा ना दर्ज किया गया हो। इतने कुख्यात गैंगस्टर को अखिलेश यादव ना जाने किस मुंह से बेखौफ हो कर टिकट दे देते हैं और गिरफ्तारी के बाद समर्थन में बयान भी देते हैं कि उनके खिलाफ सारे मामले राजनीति से प्रेरित हो कर किए गए हैं।