नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 25 साल की सजा, खबर में जानिए पूरा मामला

बलिया : उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला न्यायालय ने आज एक नाबालिक लड़की के अपहरण और पाक्सो एक्ट से जुड़े मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास और भारी अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना भीमपुरा अंतर्गत 23 नवंबर 2023 को पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिक बेटी को अभियुक्त के द्वारा बहला- फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की।

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अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी और पुलिस की मॉनिटरिंग सेल के सक्रिय प्रयासों के चलते न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या 8 ने आरोपी जन्टी चौहान पुत्र कमलेश चौहान, निवासी रतनपुरा थाना भीमपुरा को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अभियुक्त पर 35 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले की पैरवी अत्यंत गंभीरता से की। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय द्वारा कोर्ट में साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप अभियुक्त को यह कठोर सजा दिलाई जा सकी।

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