किसी भी सरकारी काम के लिये जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या कोई बैंक से जुड़ा काम हो, हम सभी को पैनकार्ड की जरुरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपका पैनकार्ड कैंसिल या इनएक्टिव जाता है तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि सरकार दो मामलों में आपका पैनकार्ड कैंसिल कर सकती है. जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उनका पैन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा. अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है. इसी के बारे मे आज की खबर में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं.
पैन-आधार लिंक कराना जरूरी
बता दें कि, आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं. 30 जून के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कैटेगरी में डाला जा सकता है. सरकार इस संबंध में पहले ही आगाह कर चुकी है. पहले ये जानिए कि आपका पैन काम कर रहा है या नहीं.
दो PAN कार्ड हैं तो होगी कार्रवाई
अगर आपके नाम पर दो पैन कार्ड इश्यू हैं तो इसमें से एक कार्ड को सरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं होने की स्थिति में दोनों पैन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे. एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर भी गलत है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, ऐसा करने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है. इसके साथ ही आप किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप दिक्कत में फंस सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल करने में दिक्कत आएगी. लेकिन, पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं यह कैसे पता चले.
ऐसे चेक करें पैन स्टेटस
Pan Card एक्टिव है या नहीं इसका पता घर बैठे लगाया जा सकता है. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉलम दिए गए हैं. नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा. डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
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