240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं कर्मचारियों की छुट्टियां, PF में होगा बदलाव, मोदी सरकार का फैसला जल्द

नए श्रम कानूनों को लेकर श्रम मंत्रालय, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोगों के बीच चर्चा चल रही है। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, सालाना छुट्टियां, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि के नियमों में बदलाव होने हैं। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। यही नहीं, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर भी अहम फैसला होना अभी बाकी है।


बढ़ सकती है अवकाश की सीमा


जानकारी के मुताबिक, लेबर यूनियनों की तरफ से पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है, जिस पर फैसला होना है। यूनियन से जुड़े लोगों की मांग है कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 कर दी जाए। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रव्य दृश्य श्रमिकों के साथ-साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिको के लिए अलग नियम बनाए जाने की मांग की गई है।


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बदलेंगे ईपीएफ के नियम


भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समरूप कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड 15 हजार रुपए मासिक वेतन से बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया जाए। संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में पास हुए थे।


अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें इस साल अप्रैल से पहले यानि मौजूदा वित्तवर्ष में ही लागू कर दिया जाए। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक कानूनों पर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद जल्द ही नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा।


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