बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. दो दिन पहले 29 अप्रैल को ही गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को अदालत ने एक मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई थी. पिछले कुछ हफ़्तों के दौरान लोकसभा सदस्यता गंवाने वाले अफजाल दूसरे नेता हैं. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खो चुके हैं.
अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘ दोषी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है.’’
गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था. उनके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी. गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था.
इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया गया था . उन्हें 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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