यूपी: ADG और IG को मिला बड़ा टास्क, कप्तानों को भी CM ने दी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने फरियादियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके अन्तर्गत अब प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत थाना दिवस/समाधान दिवस आयोजित किये जायेगें। थाना दिवस पर प्राप्त होने वाली जन सामान्य की समस्याओं का हर हाल में पांच दिनों के अंदर निस्तारण करने का निर्देश भी दिया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को इस संबंध में प्रदेश के चारों पुलिस आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों दिशा-निर्देश जारी किया।


पांच दिन में करना होगा समस्या का निस्तारण

जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी द्वारा पारित आदेशों में कहा गया है कि महामारी चलते स्थगित थाना दिवस अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इसे समाधान दिवस भी नाम दिया गया है। यहां आने वाली समस्याओं को पांच दिन में निस्तारित करना होगा। जिले स्तर पर थाना दिवस की समीक्षा के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।


नोडल अधिकारी द्वारा थाना दिवस में समस्याओं के निस्तारण की सूचना सभी जनसामान्य को दिए जाने की व्यवस्था भी जाएगी। निर्देशों में कहा गया है कि थाना दिवस ऐसी खुली जगहों पर आयोजित किया जाएं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवेदकों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो।


थाना दिवस के आयोजन के पूर्व सेनेटाइजेशन का अवश्य किया जाए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के संक्रमण का लक्षण पाए जाने पर संबंधित जिले के सीएमओ को सूचित कर आगे की कार्रवाई की जाए। थाना दिवस पर आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल यथा दो गज दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा स्थल पर सेनेटाइजर व हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाए। हेल्प डेस्क स्थापित कर यह भी बताया जाए कि मास्क का उपयोग न किए जाने पर दंड का प्रावधान है।


एडीजी, आईजी करें निरीक्षण

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि सभी जोनल एडीजी तथा आईजी-डीआईजी रेंज थाना दिवस के दिन स्वयं अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम दो-दो थानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि थाना दिवस का आयोजन निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसी तरह सभी एसएसपी/एसपी एवं एएसपी से कहा गया है कि वे अपने-अपने जिले के किन्हीं दो-दो थानों पर आधा-आधा समय के लिए उपस्थित रहेंगे। क्षेत्राधिकारी (सीओ) अपने क्षेत्र के किसी एक थाने पर पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।


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