UP के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को CM योगी का दिवाली गिफ्ट, बिना ब्याज ले सकेंगे 10 हजार एडवांस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में फेस्टिवल एडवांस और एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने का ऐलान किया है। फेस्टिवल एडवांस से राज्य के 15.20 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। स्पेशल कैश पैकेज का लाभ, उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च तक एलटीसी पाने के हकदार है। दोनों योजनाओं का लाभ 31 मार्च 2021 से पहले ही राज्यकर्मियों को मिल जाएगा।


कर्मचारी की मांग पर विभागाध्यक्ष किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार से पहले फेस्टिवल एडवांस देने का आदेश करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट में यह अहम फैसला किया गया। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल पैकेज तथा एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को भी इन दोनों योजनाओं से नवाजा है।


एडवांस स्पेशल फेस्टिवल पैकेज


इस योजना का लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। 31 मार्च 2021 तक योजना लागू रहेगी। कार्यालयाध्यक्ष किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार से पूर्व कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का अग्रिम फेस्टिवल पैकेज स्वीकृत करेंगे। इस पैकेज पर ब्याज नहीं लगेगा।


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योजना पर राज्य सरकार के खजाने से करीब 1000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अग्रिम धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्री लोडेड रू पे कार्ड द्वारा दी जाएगी। दस किस्तों में यह धनराशि वसूली जाएगी। कर्मचारियों का प्रार्थना पत्र मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष एसबीआई से रू पे कार्ड लेकर आवेदक कर्मचारी को देंगे।


एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज


केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एलटीसी सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज देगी। मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पूर्व में जारी शासनादेशों के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक एलटीसी सुविधा पाने के हकदार हैं। इस योजना में राज्य सरकार पर लगभग 960 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।


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इस सुविधा के तहत कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक जाने और वापस आने के लिए 6000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से डीम्ड किराया दिया जाएगा। कर्मचारी सहित परिवार के अधिकतम चार पात्र सदस्यों के लिए सुविधा मान्य होगी। संबंधित कर्मचारी को स्वीकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि डिजिटल मोड से जीएसटी में पंजीकृत वेंडर्स / सेवा प्रदाताओं से खरीद करनी होगी।


खरीदी गई वस्तुओं पर जीएसटी की दर न्यूनतम 12 फीसदी होनी चाहिए। स्पेशल कैश पैकेज के रूप में स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी को खरीदी गई वस्तुओं के रसीद जिसमें जीएसटी संख्या और भुगतान किए गए जीएसटी का जिक्र हो उसे प्रस्तुत करना होगा।


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