योगी की पुलिस ने दी मुलायम को क्लीनचिट, फर्जी केस लिखाने पर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कार्यवाई का आदेश

लखनऊ: आइपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर दर्ज कराए गए कथित धमकी मामले में लखनऊ पुलिस ने मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले में पुलिस ने दोबारा अपनी अंतिम रिपोर्ट लगा दी है.

 

विवेचक सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने 12 अक्टूबर 2018 को सीजेएम लखनऊ को भेजी अपनी आख्या भेजी. जिसमें उन्होंने कहा कि  26 जुलाई 2018  को सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पर वे 4 अगस्त 2018 को 3/111, सुशांत गोल्ड सिटी, अंसल कॉलोनी, थाना गोसाईगंज स्थित मुलायम सिंह के आवास गए थे. जहाँ मुलायम सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह आवाज उनकी ही है. विवेचक ने बताया कि मुलायम सिंह ने बताया कि मैंने सिर्फ बड़े होने के नाते अमिताभ को समझाया था, मेरी मंशा उन्हें धमकी देने की नहीं थी. अमिताभ मामले को बढ़ा-चढ़ा कर आरोप लगा रहे हैं.

 

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विवेचक अनिल कुमार यादव ने बताया कि तमाम विवेचना के बाद अपराध के समर्थन में सुसंगत साक्ष्य नहीं होने के कारण मुकदमे में पूर्व में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट का समर्थन किया जाता है. साथ ही, फर्जी अभियोग दर्ज कराये जाने के संबंध में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धारा 182 आईपीसी में कार्रवाई की संस्तुति की जाती है. सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 नवंबर तय की है.

 

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मालूम हो कि इससे पहले 12 अक्टूबर 2015 को उपनिरीक्षक कृष्णानंद तिवारी ने अंतिम रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर  आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रोटेस्ट वाद दायर कर दिया था. जिसपर तत्कालीन सीजेएम संध्या श्रीवास्तव द्वारा 20 अगस्त 2016 को अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करके अमिताभ ठाकुर और मुलायम सिंह यादव के आवाज के नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने का आदेश दिया गया था.

 

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बता दें आईपीएस अमिताभ ठाकुर के अनुसार 10 जुलाई, 2015 को उनके मोबाइल पर तत्कालीन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने धमकी दी थी. जिनका उन्होंने ऑडियो भी वायरल किया था. जिसके बाद मामले तत्कालीन सीजेएम ने मुलायम की आवाज के नमूने को रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था, जो कि आज तक नहीं लिया जा सका.

 

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