मोबाईल और बैंक खातों से आधार को जोड़ना गैरसंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

आधार की अनिवार्यता पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मोबाईल और बैंक खातों से जोड़ना गैर संवैधानिक है. स्कूलों में आधार की कोई अनिवार्यता नहीं. CBSE, NEET और UGC के लिए आधार जरूरी, पर स्कूल एडमिशन में जरूरी नहीं, सरकार बायॉमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी. स्कूल में दाखिले के लिए आधार जरुरी नहीं. इनकम टैक्स और पैन कार्ड के लिए आधार जरुरी. निजी कंपनिया आधार नहीं मांग सकती. आयकर रिटर्न में आधार जरुरी नहीं.

 

आधार की अनिवार्यता पर जस्टिस सीकरी बोले- आधार कार्ड सुरक्षित है. आधार आम नागरिक की पहचान है. आधार से गरीबों का ताकत मिली है. आधार को डुप्लिकेट बनाना मुमकिन नहीं.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आधार को मान्यता दी है. कहा आधार से निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.

 

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