UP Nikay Chunav: हाईकोर्ट के फैसले पर CM योगी ने कहा- पहले OBC को मिलेगा आरक्षण, फिर होंगे निकाय चुनाव

उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (UP Civic Election) टलना तय हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश आने के बाद विपक्षी दलों के हमलों के बीच योगी सरकार (Yogi Government) ने साफ कर दिया है कि ओबीसी को आरक्षण (OBC Reservation) दिए बिना निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।

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वहीं, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करेगी और इसके लिए आयोग भी गठित करेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और वकीलों से भी सलाह-मशविरा किया जाएगा। जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाएगी।

नगर विकास मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल की गईं याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से भी मांग की गई थी कि वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बगैर ही पूरा कराने का आदेश जारी कर दिया जाए। सभी को मालूम है कि निकाय चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में किस पक्ष के लोगों ने अपील दायर की थी। उन्होंने कहा कि पांच दिसंबर 2022 को राज्य सरकार की ओर से निकाय चुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।

बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रिपल टेस्ट किये बिना ओबीसी आरक्षण दिया नहीं जा सकता। चूंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है, जबकि निकायों के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो रहे हैं। इसलिए सरकार निकाय चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी करे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा सभी सीटें सामान्य होंगी।

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