गोण्डा: संगठित अपराध और अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए गोण्डा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की अपराध से अर्जित 23,03,445 रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी. जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी के नवनिर्मित मकान को जब्त कर लिया.
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू, निवासी ग्राम सुनसुनिया, थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती के विरुद्ध की गई. पुलिस के अनुसार आरोपी संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी, रंगदारी वसूलने और अन्य आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित करने में संलिप्त रहा है.
जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर आरोपी की अवैध संपत्तियों का विवरण सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था. इसके बाद जिलाधिकारी गोण्डा ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए.
जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लखनऊ के थाना बीबीडी क्षेत्र के ग्राम भरवारा स्थित 89.349 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने नवनिर्मित मकान को कुर्क किया. मकान की अनुमानित कीमत 23,03,445 रुपये आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर कुर्की संबंधी नोटिस चस्पा कर उसे विधिवत जब्त कर लिया गया.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई थाना छपिया में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 04/2026 के तहत की गई. अभियान में एसीपी विभूति खंड लखनऊ सौम्या पाण्डेय, थानाध्यक्ष मनकापुर गौरव सिंह तोमर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक परशुराम सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
गोण्डा पुलिस ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराधियों के खिलाफ उनकी अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की और जब्ती की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक तंत्र को कमजोर कर कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके.

















































