UP: गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, रायबरेली कोर्ट का फैसला

UP: रायबरेली की जिला अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को कड़ी सजा सुनाई है। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने आरोपी रामनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत का यह फैसला अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया गया।

अमेठी के मोहनगंज क्षेत्र का मामला

यह मामला अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे बाबा गंगादास मजरे फूला गांव का है। यहां रहने वाले रामनारायण का विवाह वर्ष 2024 में राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी मूल रूप से इन्हौंना थाना क्षेत्र के राजा फतेहपुर गांव की रहने वाली थी। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच विवाद की घटनाएं सामने आने लगी थीं।

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विवाद के बाद बेरहमी से की गई मारपीट

अभियोजन के मुताबिक, 27 मई 2025 को घरेलू विवाद के दौरान रामनारायण ने अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तत्काल उसे इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान 31 मई 2025 को उसने दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्टम से खुला हत्या का राज

मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत गला दबाने के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की निष्पक्ष विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

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साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया फैसला

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ सभी उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने रामनारायण को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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