दिवाली का त्यौहार अब बस कुछ ही दिन दूर है. जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने पटाखों से संबंधित गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. इसके अंतर्गत कहा गया है कि दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित (ग्रीन) पटाखों की बिक्री होगी. इनके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी. दरअसल, कुछ समय पहले ही कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ाई से आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा. इसी के बाद यूपी सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स जारी कर दी है.
जारी किये गए आदेश
जानकारी के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं. जिला स्तर पर डीएम हरित पटाखों की बिक्री व उपयोग की समय सीमा तय करेंगे. हरित पटाखों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेशों को बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि दीवाली की शाम सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही हरित पटाखे चलाए जा सकते हैं. इसके अलावा क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 तक हरित पटाखे चलाए जा सकते हैं.
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे
बता दें कि वे पटाखे, जिनसे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं. उन्हें ग्रीन पटाखा या हरित पटाखा कहा जाता है. ग्रीन पटाखों को खास तरह से तैयार किया जाता है और इनके जरिए 30 से 40 फीसद तक प्रदूषण कम होता है. ग्रीन पटाखों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले हानिकारक रसायन नहीं होते हैं. इनमें एल्युमिनियम, बैरियम, पौटेशियम नाइट्रेट व कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा इनकी मात्रा काफी कम होती है. इनके प्रयोग से वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है.
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