यूपी: निलंबित IPS मणिलाल समेत 3 पुलिसकर्मी भगोड़ा घोषित, कुर्क होगी संपत्ति

उत्तर प्रदेश के महोबा में क्रशर व्यापारी की हत्या के मामले में निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। दरअसल, भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला और सिपाही अरुण यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए इनकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया। इसके साथ ही तीनों को भगोड़ा घोषित भी कर दिया गया है।


दिए गए ये आदेश

जानकारी के मुताबिक, दरअसल आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी की ज़मानत याचिकाएं खारिज की हैं। अब आईपीएस मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव  को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित होने के बाद जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।


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भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा ने तीनों  की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए इनकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया। आपको बता दें कि छह नवंबर को लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में आईपीएस मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।


ये था मामला

प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्र ने कोर्ट को बताया कि इंद्रकांत ने पाटीदार पर रिश्वत खोरी के आरोप लगाए थे। एक वीडियो जारी कर एसपी द्वारा अपनी हत्या की आशंका भी जतायी थी। इसके दूसरे ही दिन संदिग्ध परिस्थितियों में इंद्रकांत को गोली लग गई थी। पांच दिन बाद कानपुर के अस्पताल उनकी मौत हो गई थी। इस पर सरकार ने पाटीदार को निलंबित कर उन पर महोबा कोतवाली में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया था। इंद्रकांत पर कथित हमले के मामले में भी उन्हें नामजद किया गया था। तब से पुलिस तीनों की तलाश कर रही है।


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