उत्तर प्रदेश की बलरामपुर (Balrampur) जेल में बंद पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में शामिल रिजवान जहीर (Rizwan Zaheer) के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है। बीती 26 अप्रैल को तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में मतदान के बाद तुलसीपुर थाना क्षेत्र के लौकीकला गांव में हुई आगजनी और बवाल के बाद पुलिस ने रिजवान जहीर को गिरफ्तार किया था, तभी से वह बलरामपुर जेल में बंद हैं।
रिजवान जहीर के खिलाफ लोक व शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार, रिजवान जहीर अपने राजनीतिक कैरियर में 28 साल बाद फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। इसके पहले वह आखिरी बार 1993 में जेल गए थे।
रिजवान जहीर 26 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा व आगजनी के मामले में आरोपी है। जिला पंचायत क्षेत्र नवानगर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर की पत्नी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हुमा रिजवान बसपा समर्थित उम्मीदवार हैं। इसी क्षेत्र से कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह की पत्नी अरुणिमा सिंह चुनाव लड़ रही थीं।
मतदान के दिन देर शाम बेलीखुर्द गांव में पूर्व सांसद के दामाद रमीज अहमद का दीपांकर सिंह व उनके समर्थकों से विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसमें रमीज अहमद समेत छह से अधिक लोग घायल हो गए। इसी बीच रिजवान जहीर के समर्थकों की बढ़ती संख्या देखते हुए दीपांकर सिंह व उनके समर्थक अपने वाहन छोड़कर भाग निकले।
इसके बाद दीपांकर सिंह की दो लग्जरी गाड़ियों में आग लगा दी गई, जबकि दो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान रिजवान जहीर के समर्थकों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
रिजवान जहीर के खिलाफ दर्ज हैं 12 आपराधिक मुकदमें
राजनीति में आने से पहले रिजवान जहीर की छवि एक दबंग अपराधी के रूप में थी। रिजवान जहीर पर जिले के विभिन्न थानों में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं। रिजवान जहीर हरैया थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। इसके ऊपर हत्या, हत्या का प्रयास और हत्या की साजिश रचने के साथ ही आत्महत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है। आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि शेष मुकदमों में रिजवान जहीर को न्यायालय के द्वारा बरी किया जा चुका है।
रिजवान जहीर के खिलाफ 1993 में भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। एसपी हेमंत कुटियाल ने बताया कि रिजवान जहीर के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, शस्त्र अधिनियम तथा एनएसए के तहत पूर्व में की गई कार्रवाई सहित कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं। रिजवान जहीर के खिलाफ लोक प्रशांत व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।
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