MamataVsCBI: ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई के सामने पेश होंगे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

पश्चिम बंगाल के सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई (CBI) के सामने पेश होने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने साथ ही यह साफ किया कि फिलहाल राजीव की गिरफ्तारी नहीं होगी. इस पर बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को बंगाल से बाहर शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है. बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठीं हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है. अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.


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इसलिए शुरू हुआ विवाद, राजीव की याचिका पर सुनवाई टली

सीबीआई की 40 अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए रविवार को उनके आवास पर गई थी. लेकिन टीम को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें जीप में भरकर थाने ले जाया गया. टीम को थोड़े समय के लिए हिरासत में भी रखा गया. घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार की रात 8:30 बजे से धरने पर बैठी हुई हैं. इसे वह ‘संविधान बचाओ’ विरोध प्रदर्शन कह रही हैं. इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के कारण इसकी सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है. बता दें कि कोलकाता पुलिस आयुक्‍त राजीव कुमार सीबीआई पूछताछ के खिलाफ कलकत्‍ता हाई कोर्ट गए थे. उन्‍होंने हाई कोर्ट से सीबीआई पूछताछ से अंतरिम राहत मांगी थी. कलकत्‍ता हाई कोर्ट राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इस मामले में आज सुनवाई की तारीख दी थी.


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SIT ने की सबूतों के साथ छेड़छाड़, सीबीआई ने दाखिल की थी याचिका

बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा- ‘एसआईटी (SIT) ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले की सही तरीके से जांच नहीं की. बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं. एसआईटी डेटा और लैपटॉप को सुरक्षित नहीं रख पाई. एसआईटी ने सीबीआई को गलत कॉल्स डेटा दिया था’. बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर को परेशान करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सीबीआई अफसरों को परेशान कर रही है. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत लाकर दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि राजीव कुमार यदि सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीबीआई उनके खिलाफ सबूत लाकर दे, हम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वह पछताएंगे.



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