‘एक शिफ्ट में NEET PG की परीक्षा जरूरी…’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-PG 2025) को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने 15 जून को होने वाली इस परीक्षा को दो की बजाय एक ही पाली में आयोजित करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। जिसपर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मायावती ने किया पोस्ट

बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘देश में 15 जून को होने वाली नीट पीजी मेडिकल परीक्षा दो के बजाय एक शिफ्ट में कराने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परीक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता व इसके सुचारू संचालन की दिशा में सही कदम व इसका स्वागत। देश व राज्यों में एक परीक्षा के लिए एक दिन व एक शिफ्ट का सिद्धान्त ज़रूरी।’

सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीट पीजी जैसी अहम परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करना छात्रों के लिए असमान अवसर पैदा करता है। अदालत ने कहा कि प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर समान नहीं हो सकता और इससे सामान्यीकरण प्रक्रिया भी बाधित होती है। कोर्ट का मानना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता और निष्पक्षता के खिलाफ है। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि भारत जैसे तकनीकी रूप से विकसित देश में एक साथ एक पाली में परीक्षा आयोजित करना कोई असंभव कार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने NBE (नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन) से सवाल किया कि यदि परीक्षा केंद्रों की कमी है, तो परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।

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