UP : इन सिपाहियों को यातायात पुलिस में जगह नहीं मिलेगी, DGP ने जारी किया आदेश

 

यूपी पुलिस के जवानों को ड्यूटी के प्रति और ज्यादा सजग बनाने के लिए डीजीपी डीएस चौहान अक्सर कुछ ना कुछ कदम उठाते रहते हैं. इसी क्रम में अब डीजीपी ने ये फैसला लिया है कि, प्रदेश भर में यातायात में नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी और उसे दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा. इतना ही नहीं आगे आने वाले समय में ओवर वेट व कम लंबाई वाले सिपाही को यातायात पुलिस में जगह नहीं मिलेगी. अब से इसी आधार पर नियुक्ति की जाएगी.

डीजीपी ने दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक, डीजीपी डीएस चौहान की ओर से यातायात पुलिसकर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा है कि अब नागरिक पुलिस से भी यातायात के  लिए आरक्षियों का चयन किया जाएगा. आरक्षी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी. साथ ही उसके साथ बीते दो साल की सत्यनिष्ठा, दंड, मिस कंडक्ट या विभागीय कार्रवाई न की गई हो.
अपने आदेशों में उन्होनें ये भी क्लीयर कर दिया है कि, आरक्षी की लंबाई 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी. शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों और ओवर वेट न हों. जिलों में इनकी नियुक्ति पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी. निर्धारित अवधि पूरी होने पर यातायात पुलिस से सिपाही को नागरिक पुलिस व सशस्त्र पुलिस में वापस भेज दिया जाएगा.

मुख्य आरक्षी के लिए भी जारी हुए नियम

ठीक इसी तरह मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष रखी गई है. हेड कांस्टेबल अब से उसे ही बनाया जाएगा, जिसे 5 साल में कोई दंड न मिला हो. न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर हो, ओवरवेट न हों. इनकी नियुक्ति भी अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी. 58 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें अपने मूल कॉडर में भेज दिया जाएगा. यातायात उप निरीक्षक के लिए आयु सीमा 55 वर्ष की ही होगी.

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