सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद (Sambhal Shahi Jama Masjid) में यूपी सरकार को नोटिस (Notice to UP Government) जारी किया है। इस नोटिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस मस्जिद प्रबंधक कमेटी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें कमेटी ने जिला प्रशासन से मस्जिद के आसपास की स्थिति बनाए रखने की मांग की थी। याचिका में मस्जिद के पास स्थित एक निजी कुएं की खुदाई को लेकर विवाद उठाया गया है, जो मस्जिद की सीढ़ियों के पास स्थित है।
कुएं की पूजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया कि नगर पालिका के नोटिस पर कार्रवाई न की जाए, जिसमें सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर बताया गया और उसकी पूजा की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है, हालांकि कुएं के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति जारी रखी गई है।
शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था।
कुएं के उपयोग पर दी गई आपत्ति
मस्जिद प्रबंधक कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होते हुए कहा कि कुआं मस्जिद के भीतर आधा और बाहर आधा स्थित है, और यह मस्जिद के उपयोग के लिए है। वहीं वादी पक्ष के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है, और उसका उपयोग मस्जिद से बाहर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि यदि कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है और उसका उपयोग वहीं हो रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )