गोरखपुर : चार मार्च को होली के दिन चार फाटक ओवरब्रिज पर नशे में फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाकर दो युवकों को कुचलने वाले आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गोल्डेन साहनी को परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस और यूपी 32 एलआर 0013 नंबर वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी का पंजीयन निलंबित कर दिया है।
आरटीओ गोरखपुर की संस्तुति पर मुख्यालय लखनऊ ने यह कार्रवाई की है। निर्धारित समय सीमा के अंदर गोल्डेन साहनी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराए जाने के बाद विभाग ने निलंबन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब तीन माह की अवधि पूरी होने के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो गाड़ी का पंजीयन स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।
आरोपी की गाड़ी का रिकॉर्ड खराब
जेल में बंद गोल्डेन साहनी की फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक वर्ष में 26 बार चालान कटा है। इनमें सबसे ज्यादा 19 बार ओवरस्पीडिंग, दो बार खतरनाक ड्राइविंग और कई बार नो पार्किंग तथा अन्य नियमों के उल्लंघन शामिल हैं। चालान केवल गोरखपुर में ही नहीं, बल्कि लखनऊ-बाराबंकी एक्सप्रेसवे और दिल्ली में भी कट चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी बेखौफ गाड़ी चलाता रहा।
चार मार्च को होली के दिन नशे में धुत होकर उसने चार फाटक ओवरब्रिज पर दो युवकों को रौंद दिया था, जिसमें एमबीबीएस छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई थी।
परिवहन विभाग की कार्रवाई
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और फॉर्च्यूनर गाड़ी का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। तीन माह में कोई आपत्ति नहीं मिलने पर गाड़ी का पंजीयन स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर संभाग में अनफिट वाहनों, तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
महत्व
यह कार्रवाई उन लोगों के लिए सख्त संदेश है जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और अपनी लापरवाही से दूसरों की जान लेते हैं। गोल्डेन साहनी अब वाहन चलाते हुए पकड़े जाने या किसी दुर्घटना में शामिल होने पर हमेशा के लिए ड्राइविंग के अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।
परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और मांग की है कि आरोपी के खिलाफ शीघ्र सख्त कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए।





















