BJP विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास, सजा सुन कोर्ट परिसर से हुए फरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 1997 में हुए हमीरपुर के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीजेपी विधायक पर एक साथ पांच लोगों की हत्या का आरोप था।


सजा की घोषणा के बाद फरार हुए बीजेपी विधायक

उधर, खबर है कि सजा की घोषणा होते ही बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल कोर्ट परिसर से फरार हो गए हैं। हाईकोर्ट ने विधायक और अन्य को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।


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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक अशोक चंदेल और अन्य को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह आदि को सजा सुनाई गई है।


राजनीतिक रंजीश थी हत्याकांड की वजह

जानकारी के मुताबिक, हमीरपुर जिले से सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल और बीजेपी नेता राजीव शुक्ला के बीच लंबे समय से राजनीतिक रंजीश थी। हमीरपुर के रोडवेज बस स्टैंड के पास 26 जनवरी 1997 को देर शाम भरे बाजार राजीव शुक्ला के दो सगे भाइयों और भतीजों समेत पांच लोगों की हत्या हुई थी। एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या के मामले में विधायक चंदेल सिंह चंदेल के निजी गनर समेत 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।


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गिरफ्तार आरोपियों में अजय सक्सेना दोनों पक्षों के बीच मुकदमे में मुख्य गवाह बने थे। मुकदमे में विधायक समेत 11 लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने बरी कर दिया था। बता दें कि हाईकोर्ट ने विधायक को बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था। 22 साल तक चले इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक के कार चालक रुक्कू हाजिर होने पर आजीवन कारावास की सजा दे चुकी है।


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