ऑनलाइन टिकट के बहाने BookMyShow ग्राहकों से कर रहा नाजायज वसूली, ऐसे करें शिकायत

आरटीआई ने खुलासा किया है कि ऑनलाइन फिल्म टिकट बुक करने वाली कंपनी ‘BookMyShow’ अपने ग्राहकों से मूवी टिकट के निर्धारित मूल्य से ज्यादा रकम वसूल रही है. आरटीआई ने कहा है कि बुक माय शो अपने ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर गलत ढंग से पैसे की उगाही करता है. इस मामले पर आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट से मूवी टिकट ऑनलाइन खरीदने पर आपको अतिरिक्त पैसे नहीं देने होते हैं, और यदि ऐसा कोई करता है तो यह कानूनन जुर्म है.


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरटीआई के बिनाह पर विजय गोपाल नाम के एक शख्स ने BookMyShow, PVR और आईटी डिपार्टमेंट के खिलाफ हैदराबाद स्थित कंजूमर कोर्ट का रुख किया है. इस माले की सुनवाई 23 मार्च को होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह किस्सा सिर्फ बुक माय शो का नहीं है. बुक माय शो के अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह की अवैध वसूली करते हैं.


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इंटरनेट हैंडिलिंग फीस पहले से है निर्धारित


इंटरनेट हैंडिलिंग फीस के नाम पर अगर कोई कंपनी आपसे अधिक पैसे चार्ज कर रही तो यह कानूनन गलत है, क्योंकि इंटरनेट हैंडिलिंग फीस के लिए पहले से ही निर्धारित कानून बने हुए हैं. आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि ऑनलाइन मूवी टिकट मुहैया कराने वाले सभी प्लेटफॉर्म असल पैसे के अलावा इंटरनेट हैंडलिंग फीस के नाम पर अतिरिक्त पैसा नहीं ले सकते हैं. यह पूरी तरह से आरबीआई के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) रेगुलेशन के खिलाफ है.


ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत


अतिरिक्त पैसे चार्ज करने के मामले में Swiggy समेत कई ऑनलाइन कंपनियों के नाम सामने आएं है. यह कंपनियां ऑनलाइन सुविधा के बदले इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज के तौर पर पैसे ले लेते हैं. हालांकि, कुछ नियम और शर्ते हैं जिनके बिनाह पर आप इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आरटीआई के ही जवाब में आरबीआई ने कहा कि यदि कोई ग्राहक ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने वाले फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वह


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https://rbi.org.in/script/complaints.aspx पर विजिट करके शिकायत दर्ज करा सकता है. अगर कोई मर्चेंट नियमों की अनदेखी करता है तो उसेक खिलाफ संबंधित बैंक में जाकर भी शिकायत कर सकता है. यदि बैंक भी 30 दिनों के भीतर कार्रवाई अमल में नहीं लाता है तो ग्राहक ‘Banking Ombudsman’ (कंपनी विशेष के खिलाफ जांच करने वाला अधिकारी) का रुख कर सकता है.


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