लखनऊ। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील रसोइयों की अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
अग्निशमन यंत्र अनिवार्य
बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर विद्यालय की मिड-डे मील रसोई में कार्यशील अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) उपलब्ध रहना चाहिए। साथ ही सभी रसोइयों को अग्निशमन यंत्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कोई भी दुर्घटना होने पर तुरंत आग पर काबू पाया जा सके।
गैस उपकरणों की नियमित जांच
विभाग ने गैस सिलिंडर, रेगुलेटर और बर्नर की नियमित जांच अनिवार्य कर दी है। खराब या पुराने उपकरणों को तुरंत बदलने के आदेश दिए गए हैं। भोजन बनाते समय अग्नि दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष सावधानियां बरतने को कहा गया है।
खाद्य सामग्री और सफाई पर जोर
रसोईघर में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रसोईघर की साफ-सफाई और खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
मिड-डे मील संचालन को सुरक्षित बनाने पर फोकस
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि लखनऊ अग्निकांड के बाद विद्यालयों में मिड-डे मील तैयार करने वाली रसोइयों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना जरूरी है। इसलिए सभी जिलों को इन दिशा-निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जिलाधिकारियों और बीएसए को जिम्मेदारी
विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम लखनऊ अग्निकांड के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है।
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