संभल (Sambhal के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Ziaur Rahman Barq) को उनके मकान के अवैध निर्माण मामले में तीसरा नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने उन्हें सात दिन का समय दिया है, जिसके भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि इस समय सीमा में जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो जुर्माना और अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की जा सकती है।
बिजली चोरी मामले में भी नोटिस
बिजली चोरी के एक अन्य मामले में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में बिजली विभाग ने भी नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा 4 जनवरी को समाप्त हो रही है। यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो रिमाइंडर जारी किया जाएगा और फिर भी जवाब न मिलने पर जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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निर्माण कार्य पर आपत्ति
संभल के नियत प्राधिकारी और एसडीएम विनियमित क्षेत्र की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि दीपा सराय में सांसद द्वारा बनवाए जा रहे मकान का नक्शा अनुमोदित नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
सांसद का पक्ष
सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने तीसरे नोटिस के जारी होने पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘दूसरे नोटिस का जवाब हम पहले ही दाखिल कर चुके हैं। अब तीसरा नोटिस जारी होने की जानकारी हमें नहीं है। जवाब दाखिल करने के बाद तीसरे नोटिस का कोई औचित्य नहीं है।’
मजिस्ट्रीयल जांच में नहीं दर्ज हुए बयान
संभल बवाल की मजिस्ट्रीयल जांच में अब तक किसी आम व्यक्ति या अधिकारी का बयान दर्ज नहीं हो पाया है। जांच के लिए अधिकारियों के बयान 30 दिसंबर को दर्ज किए जाने थे, लेकिन किसी ने भी उपस्थित होकर बयान नहीं दिया। अब अगली तारीख गुरुवार को तय की गई है।
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24 नवंबर को हुआ था बवाल
24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग की घटनाएं हुई थीं। इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने डिप्टी कलेक्टर दीपक कुमार चौधरी को मजिस्ट्रीयल जांच के लिए नामित किया था। यह जांच सात दिन में पूरी होनी थी, लेकिन अब तक यह लंबित है। बयान दर्ज करने के लिए चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय में होगी।
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