TRAI की सख्ती! स्पैम कॉल करने वाली कंपनियों पर अब लगेगा बड़ा जुर्माना

Tech Desk:टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और फर्जी मैसेज को रोकने के लिए TCCCPR-2018 (Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नियमों का मकसद यूसर्ज़ को अवांछित प्रमोशनल कॉल्स और फ्रॉड SMS से बचाना है, जो अक्सर फाइनेंशियल धोखाधड़ी और अनावश्यक मार्केटिंग से जुड़े होते हैं।TRAI ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए नए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक कॉल्स और मैसेज से राहत मिलेगी।

टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्त गाइडलाइंस

1. मोबाइल नंबर से नहीं आएंगी टेलीमार्केटिंग कॉल्स

  • अब 10-अंकों वाले सामान्य मोबाइल नंबरों से कोई टेलीमार्केटिंग कॉल या प्रमोशनल SMS नहीं भेजा जा सकेगा।
  • टेलीमार्केटिंग कंपनियों को अब 140-सीरीज वाले नंबरों से कॉल करनी होगी।
  • बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के लिए 1600-सीरीज के नंबर अनिवार्य कर दिए गए हैं।
  • इससे ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें ज़रूरी कॉल आ रही है या यह सिर्फ एक प्रमोशनल कॉल है।

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2. टेलीकॉम कंपनियों के साथ कानूनी करार जरूरी

  • सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को टेलीमार्केटिंग कंपनियों के साथ कानूनी अनुबंध करने का निर्देश दिया गया है।
  • इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टेलीमार्केटर्स सभी नियमों का पालन करें और ग्राहकों को अनावश्यक परेशान न करें।

शिकायत करने की प्रक्रिया हुई आसान

TRAI ने स्पैम कॉल्स और मैसेज की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को पहले की तुलना में सरल और तेज कर दिया है।

1. बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं शिकायत

  • पहले उपयोगकर्ताओं को शिकायत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था, लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

2. शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाई गई

  • पहले उपयोगकर्ताओं को स्पैम कॉल या SMS की शिकायत करने के लिए 3 दिन का समय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है।

3. तेजी से एक्शन लेने का निर्देश

  • टेलीकॉम ऑपरेटरों को 5 दिन के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी।
  • पहले यह समयसीमा 30 दिन थी, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी होती थी।

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Opt-Out सुविधा

बार-बार आने वाले प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज से छुटकारा पाने के लिए TRAI ने नया Opt-Out विकल्प अनिवार्य कर दिया है।

1. हर प्रमोशनल मैसेज में Opt-Out लिंक देना अनिवार्य

  • अब हर प्रमोशनल SMS में एक Opt-Out लिंक देना जरूरी होगा, जिससे यूजर उस कंपनी के मैसेज को ब्लॉक कर सकता है।

2. एक बार Opt-Out करने के बाद 90 दिन तक नहीं आएंगे मैसेज

  • यदि कोई उपयोगकर्ता किसी कंपनी के प्रमोशनल मैसेज से Opt-Out करता है, तो वह अगले 90 दिनों तक दोबारा कोई मैसेज नहीं भेज सकेगी।

3. मैसेज को 4 कैटेगरी में बांटने का निर्देश

  • अब सभी SMS को चार अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से समझ सके कि कौन सा मैसेज महत्वपूर्ण है और कौन सा प्रमोशनल।

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स्पैमर्स और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना

TRAI ने स्पैम कॉल्स और अनचाहे मैसेज भेजने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए नए जुर्माने और प्रतिबंध तय किए हैं।

1. पहली गलती पर 15 दिन के लिए सेवा बंद

  • यदि कोई टेलीमार्केटिंग कंपनी या व्यक्ति पहली बार स्पैम कॉल या मैसेज भेजने के दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी आउटगोइंग कॉल और SMS सेवाएं 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाएंगी।

2. बार-बार गलती करने पर सभी टेलीकॉम सेवाएं ब्लॉक

  • यदि कोई कंपनी लगातार नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसकी PRI/SIP ट्रंक्स समेत सभी टेलीकॉम सेवाओं को 1 साल के लिए बंद किया जा सकता है।

टेलीकॉम कंपनियों पर भी कड़े नियम लागू

स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने में टेलीकॉम कंपनियों की भी जिम्मेदारी होगी। यदि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

1. पहली बार उल्लंघन पर ₹2 लाख का जुर्माना

  • यदि कोई टेलीकॉम कंपनी पहली बार नियमों का उल्लंघन करती है, तो ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

2. दूसरी बार उल्लंघन पर ₹5 लाख का जुर्माना

  • यदि दूसरी बार वही गलती दोहराई जाती है, तो ₹5 लाख तक का जुर्माना लगेगा।

3. तीसरी बार उल्लंघन पर ₹10 लाख तक का जुर्माना

यदि कोई कंपनी बार-बार नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे ₹10 लाख तक का दंड भरना पड़ सकता है।

नए नियमों से यूजर्स को राहत

TRAI के इन कड़े नियमों और जुर्माने के प्रावधानों से उम्मीद की जा रही है कि स्पैम कॉल्स और प्रमोशनल मैसेज पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकेगी। अब उपयोगकर्ताओं को बार-बार आने वाली मार्केटिंग कॉल्स से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, और धोखाधड़ी वाले मैसेज से भी सुरक्षा मिलेगी।

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