आजमगढ़: अहरौला थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे 23 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को फुलवरिया अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को किशोरी के परिजनों की ओर से थाना अहरौला में तहरीर दी गई थी। आरोप लगाया गया था कि अम्बेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर कोपा निवासी गोलू पुत्र ओमप्रकाश गौड़ किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 226/2026 के तहत धारा 137(2)/87 बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2)(m) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस के मुताबिक, 8 अगस्त को वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी हमराह हेड कांस्टेबल हरिश्चन्द्र भाष्कर के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी गोलू को फुलवरिया अंडरपास से सुबह करीब 7:45 बजे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 23 वर्ष बताई गई है। वह राजेपुर कोपा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर का निवासी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।



















































