UP : शांति भंग में मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा, दोषी अफसरों से वसूली

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाते हुए साफ कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 151, 107 और 116 के तहत ‘शांति भंग’ की आशंका में बिना ठोस साक्ष्य के की गई गिरफ्तारियां असंवैधानिक हैं।

अवैध हिरासत पर भारी भरकम मुआवजा

कोर्ट ने अपने फैसले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के हिरासत में रखा जाता है, तो उसे ₹25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह मुआवजा सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि **दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से** वसूला जाएगा।

कोर्ट का सख्त संदेश

न्यायालय ने कहा कि पुलिस को केवल वास्तविक और ठोस आशंका के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। मनमाने ढंग से लोगों को उठाना या झूठे मामलों में फंसाना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

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फैसले का व्यापक असर

– अब पुलिस धारा 151 के तहत मनमाने तरीके से प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं कर पाएगी।
– निर्दोष नागरिकों को झूठे मामलों में फंसाने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी।
– पीड़ितों को त्वरित मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

क्यों माना जा रहा है ऐतिहासिक?

यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की है। इससे प्रशासनिक मनमानी और कानून के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है।

आम नागरिकों के लिए राहत

यह निर्णय आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। कोर्ट का यह फैसला पूरे उत्तर प्रदेश सहित देशभर में चर्चा का विषय बन गया है।

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