मुख्तार की काली कमाई पर एक्शन जारी, बेटे-पत्नी की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क

माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिवार से जुड़ी एक और संपत्ति को प्रशासन ने सील कर दिया है. शहर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर में अंसारियो की एक और प्रॉपर्टी को प्रशासन ने गैंगस्टर ऐक्ट के तहत सीज कर लिया है. इस प्रॉपर्टी पर मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर एक शॉपिग मॉल का संचालन हो रहा था. इसका सारा काम अंसारी परिवार की ओर से किया जाता था. उत्तर प्रदेश पुलिस कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में मुख्तार के दोनों सालों की तलाश रही है.


जिले के सदर कोतवाली इलाके के रजदेपुर देहात में मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटे अब्बास अंसारी के अवैध भूखंड में वी बाजार और एल वन कोचिंग का संचालन किया जा रहा था. सोमवार की सुबह तहसीलदार मुकेश सिंह व सीओ सिटी ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पुलिस ने मुनादी कर 1 करोड़ 38 लाख 96 हजार की संपत्ति कुर्क की. बता दें कि गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई. 


मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर भी धोखाधड़ी समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं. इन पर सरकार ने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है. क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार आईएस-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी पर कार्रवाई की गई है. कार्रवाई में 1.40 करोड़ की सम्पत्ति को कुर्क की गई है. एसपी के अनुसार मुख्तार के बेटों पर केस और पत्नी-सालों पर एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद हुई है.


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