‘ऐसी कॉमेडी बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफी मांगें कुणाल कामरा…’, शिंदे पर टिप्पणी मामले में CM फडणवीस की चेतावनी

kunal kamra controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह मामला उस समय बढ़ा जब कुणाल कामरा ने एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे शिवसैनिकों में गुस्सा फैल गया।

शिवसैनिकों द्वारा होटल में तोड़फोड़

मुंबई के खार इलाके में स्थित होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में कुणाल कामरा के शो की शूटिंग चल रही थी, जब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कॉमेडियन ने जानबूझकर उपमुख्यमंत्री शिंदे पर विवादित टिप्पणी कर उन्हें गद्दार कहा, जिससे उनका अपमान हुआ।

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सीएम फडणवीस ने दी चेतावनी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Fadnavis) ने कुणाल कामरा की टिप्पणियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्टैंड-अप कॉमेडी करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी टिप्पणियों से दूसरों का अपमान नहीं कर सकता। फडणवीस ने यह भी कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके बयान ने अपमानजनक रूप से शिंदे की छवि को धूमिल किया है।

फडणवीस का संविधान पर बयान

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संविधान हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इस स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुणाल कामरा ने वही विवादित लाल संविधान की किताब पोस्ट की, जिसे राहुल गांधी ने भी दिखाया था। फडणवीस ने आरोप लगाया कि दोनों ने संविधान को ठीक से नहीं पढ़ा है और जानबूझकर शिंदे की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

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सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी

फडणवीस ने यह भी कहा कि जनता ने 2024 के विधानसभा चुनावों में सत्ता को समर्थन दिया है, और जो लोग गद्दार थे, उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपमानजनक बयानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज

कुणाल कामरा के शो में टिप्पणी के बाद शिवसेना युवा सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

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