कन्हैया कुमार के खिलाफ जेएनयू की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि जेएनयू का कन्हैया कुमार को दंडित करने का निर्णय गैरकानूनी और बेवजह है. कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को आदेश दिया है कि इस मामले में ठीक ढंग से सुनवाई की जाए.

गौरतलब है कि जेएनयू की उच्च स्तरीय जांच समिति ने यूनिवर्सिटी परिसर में नौ फरवरी 2016 की घटना के मामले में उमर खालिद के निष्कासन और कन्हैया कुमार पर लगाए गए 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा था.

जेएनयू पैनल ने अफजल गुरू को फांसी देने के खिलाफ परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के मामले में 2016 में खालिद और दो अन्य छात्रों के निष्कासन और छात्रसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था. उस दिन कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारेबाजी हुई थी.

पांच सदस्यीय पैनल ने अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के लिए 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. अदालत ने यूनिवर्सिटी को पैनल के फैसले की समीक्षा के लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रखने का निर्देश दिया था. सूत्रों के मुताबिक खालिद और कन्हैया के मामले में पैनल ने अपना फैसला बरकरार रखा.