21 जून यानी कि सोमवार से उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। जिसके अंतर्गत जनता को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही अब नाइट कर्फ्यू का समय भी घटा दिया गया है। इन सबके बीच ये ज़रूरी खबर है कि जिस जिले में एक्टिव केस 500 से ज्यादा होते हैं, वहां अपने आप ही लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने नए नियमों की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
ये हैं नई गाइडलाइंस
जानकारी के मुताबिक, ये नियम सोमवार से शुक्रवार तक के लिए हैं। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।
बाजार 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुल सकेंगे।
सरकारी कार्यालय पूर्ण उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
रेस्टोरेंट ईटिंग पॉइंट्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई।
मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों मैं बैठ कर खड़े होकर खाने की अनुमति।
सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी।
बंद स्थानों तथा खुले स्थानों पर शादी में एक समय में अधिकतम 50 अतिथियों की ही अनुमति होगी।
स्मारक, पार्क, चिड़ियाघर पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थलों में अंदर परिसर में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा ना होने पाए।
सशर्त रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस की सेवा स्थापित होगी।
दो पहिया वाहन निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल स्टेडियम स्विमिंग पूल जिम सभी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
यदि किसी जनपद में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या कुल 500 से अधिक हो जाएगी तो उस जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं अन्य समस्त गतिविधियों पर उन्हें रोक लागू हो जाएगी।
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