कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किसी न किसी के लिए सोशल मीडिया पर सुर्ख़ियों में बने रहते हैं. ताजा मामला शिमला का है. जहाँ बुधवार को राहुल छराबड़ा में कुछ ऐसा किया कि उनकी समझ और सामान्य ज्ञान पर सवाल उठने लगे हैं. राहुल इन दिनों चुनावी थकान मिटाने के लिए प्रियंका और उनके बच्चों के साथ शिमला आए हुए हैं.
राहुल गाँधी बुधवार दोपहर करीब 11 बजे राहुल और प्रियंका छराबड़ा स्थित मकान पर पहुंचे. चारों तरफ मुआयना करने के बाद राहुल ने ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया. दरअसल राहुल बहन प्रियंका वाड्रा के आशियाने की फोटो और वीडियो लेना चाहते थे, जिसके लिये उन्होंने ड्रोन कई बार करीब 40 से 50 फुट ऊंचाई तक खूब उड़ाया यहाँ तक कि इसे मकान से भी अधिक उंचाई पर ले गए, हर एंगल से फोटो और वीडियो बनाए.
बता दें कि ड्रोन उड़ाने के नियमों के तहत प्रशासन अनुमति लेनी जरूरी होता है. लेकिन राहुल या उनकी तरफ से किसी ने भी इस बारे में कोई अनुमान नहीं ली थी.
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष को इन साधारण नियमों की भी जानकारी नहीं थी? या उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया. फिलहाल राहुल के इस काम से ड्रोन नियमों की जमकर धज्जियाँ उड़ीं.
जानें कहाँ है नो ड्रोन जोन
नो ड्रोन जोन में सभी एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, सैन्य क्षेत्र और सामरिक महत्व के स्थान शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय सीमा से कम से कम 25 किलोमीटर दूर रह कर ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है.
ये हैं ड्रोन उड़ाने के नियम
- 250 ग्राम से ज्यादा वजनी ड्रोन उड़ाने को डीजीसीए में रजिस्ट्रेशन जरूरी.
- लाइसेंस 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को ही मिलेगा, जो 10वीं पास हो.
- इंपोर्ट क्लियरेंस और अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर अनुमति जरूरी.
- यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए 1 हजारी रुपये फीस देनी पड़ती है.
- प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा और गृह मंत्रलय देता है.
- नियम तोड़ने पर धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने व सजा का नियम है.
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