उत्तर प्रदेश में तबादले (Transfers in UP) को लेकर जारी उथल-पुथल के बीच बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, नई ट्रांसफर पॉलिसी 15 जून 2022 से खत्म कर दी गई है। अब जो भी ट्रांसफर किए जाएंगे वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के अनुमोदन से किए जाएंगे।
सीएम योगी ने अब तबादलों की कमान अपने हाथ में ले ली है। पहले प्रदेश में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के तबादले विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री व शासन से भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समूह’ क’ से लेकर ‘घ’ तक के किसी भी कर्मी के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
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अब सीएम योगी की अनुमति के बाद ही किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर हो सकेगा। प्रदेश में ट्रांसफर की अवधि समाप्त होने के बाद भी पहले तो वर्ग ‘ए’ तथा ‘बी’ के तबादले के लिए ही मुख्यमंत्री से अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी। इस बार तो समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ के किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है।
इसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को शासनादेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में स्थानांतरण की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। माना जा रहा है कि प्रदेश के करीब 25 लाख कर्मियों पर इस आदेश का असर होगा।
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