खतरे में पतंजलि, बाबा रामदेव पर चलेगा आयकर विभाग का डंडा

पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका. ख़बरों के मुताबिक हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को पतंजलि आयुर्वेद के आमदनी की जांच करने की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को इनकम टैक्स विभाग की जांच में पूर्णतः सहयोग करने को कहा है.

 

एक कानूनी वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2010-2011 में आयकर विभाग ने पतंजलि कंपनी का विशेष ऑडिट करने के निर्देश दिए थे. हालांकि इसके खिलाफ पतंजलि ने अदालत का दरवाजा था. अब इसी मामले में अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को इनकम टैक्स विभाग का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं.

 

 

गौरतलब है, कि हाल के दिनों में पतंजलि के उत्पादों की बिक्री में गिरावट आयी है इसी के बीच आयकर विभाग द्वारा ऑडिट कर जांच रिपोर्ट देने को को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे मुसीबतें और बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है.

 

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पहले भी पतंजलि ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विशेष ऑडिट करने का विरोध किया था. पतंजलि ने विभाग के अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वे अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए स्पेशल ऑडिट का सहारा ले रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि हाई कोर्ट द्वारा बचाव में दिए इस तर्क को खारिज कर दिया था. टैक्स निर्धारण अधिकारी के फैसले पर सहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि आयकर विभाग को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सभी सामान्य मामलों में स्पेशल ऑडिट के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

 

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