निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सहित दिल्ली सरकार और दरगाह के ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इन सबसे 11 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

 

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दिल्ली हाईकोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र, आप सरकार और पुलिस से सोमवार से जवाब मांगा. केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया और उनसे 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा.

 

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बता दें, कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता खोलने के लिये हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की पवित्र दरगाह पर महिलाओं के जाने की मनाही है. इस बाबत दरगाह परिसर में हिंदी व अंग्रेजी भाषा में बाकायदा सूचना भी लगी हुई है.

 

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याचिका में सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को इजाजत दे सकती है तो यहां क्यूं नहीं. इसमें अजमेर शरीफ दरगाह और हाजी अली दरगाह जैसे कई अन्य मंदिरों का भी उल्लेख किया गया है जो महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं लगाते हैं.

 

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