EC ने ठुकराई कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की मांग, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर नहीं लगेगी रोक

चुनाव आयोग ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसी भी मामले में दोषी नहीं हैं, उनपर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है।


तहसीन पूनावाला ने की थी रोक लगाने की मांग

चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून के तहत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कानून के मुताबिक, दोष साबित हो जाने पर चुनाव नहीं लड़ने का प्रावाधान है, किसी के ‘आरोपी’ होने पर चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती।


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महारष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला की बहन तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का मामला चल रहा है, वे जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस नेता ने साध्वी प्रज्ञा की भोपाल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी।


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तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग को पत्र में लिखा, ‘इस पत्र को मेरी ओर से शिकायत पत्र माना जाए। मैं चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि 17 अप्रैल 2019 को बीजेपी ने भोपाल संसदीय क्षेत्र से मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है, यह बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड(एटीएस) ने 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को मुख्य षड्यंत्रकारी माना है, इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 101 लोग घायल हो गए थे।


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अप्रैल 2017 में एनआईए के एतराज न करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। फिलहाल वो जमानत पर हैं। भोपाल में साध्वी का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से है। दिग्विजय ने बुधवार को ट्विटर के जरिए साध्वी की उम्मीदवारी का स्वागत किया था। भोपाल लोकसभा सीट पर 1984 के बाद से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में दिग्विजय के सामने चुनौती कड़ी है।


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