लव जिहाद के आरोपी जावेद को 10 साल कैद की सजा, मुन्ना बनकर किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया, फिर किया था दुष्कर्म

कानपुर (Kanpur) में लव जिहाद (Love Jihad) के एक मामले में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने के आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार, जूही के परमपुरवा कच्ची बस्ती की किशोरी को क्षेत्र का युवक जावेद उर्फ मुन्ना 15 मई, 2017 को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। 2 दिन बाद 17 मई को किशोरी के पिता ने जूही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी अजय प्रकाश और विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि लव जिहाद के इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन ही पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेजा था।

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किशोरी ने बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का बयान न्यायलय में दिया था। किशोरी के बयान व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी जावेद को सजा सुनाई गई। जूही के परमपुरवा निवासी जावेद ने मुन्ना नाम रखकर पहले किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसे अपने साथ ले गया था।

पुलिस ने आरोपी की मां पर दबाव बनाया। मां ने उसे किशोरी से निकाह कराने का वादा किया, जिसके बाद वह किशोरी को लेकर जूही आ गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। एडीजीसी के मुताबिक, किशोरी बयान देते समय बहुत परेशान थी। उसने बताया कि जावेद ने नाम बदल कर उसे प्रेमजाल में फंसाया था।

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पीड़िता ने बताया कि जावेद ने शादी की बात थी, लेकिन बाद में धर्मांतरण कराकर निकाह करने का दबाव बनाने लगा, जिस पर वह इन्कार करती रही। 18 मई को जावेद ने बताया कि मां ने बुलाया है, वह निकाह कराएंगी। हालांकि, घर पहुंचने पर पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया।

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