यूपी: जिस जिले व रेंज में है मकान वहां नहीं मिलेगी पुलिसकर्मियों को तैनाती, ‘बॉर्डर स्कीम’ का हवाला देकर जारी हुआ आदेश

प्रयागराज जिले में हाल ही में कई ऐसी खबरें सामने आईं जिनकी वजह से पुलिस विभाग की इमेज खराब हुई है। इसी के चलते अब एडीजी का कहना है कि जोन में आने वाले जिलों में अत्यधिक संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, जिनकी अचल संपत्ति वर्तमान नियुक्ति जिले में उपलब्ध है। ऐसे पुलिसकर्मियों का अब ट्रांसफर किया जाएगा।


शिकायत सुनने के बाद दिया गया आदेश

जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने जोन के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों से इस आशय का प्रमाणपत्र भी मांगा गया है कि उनके अधीनस्थ जिले में कार्यरत कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी नहीं है, जिसकी कोई अचल संपत्ति नियुक्ति वाले जिले में या उसके सीमावर्ती जिलों में विद्यमान है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाल में ऐसे पुलिसकर्मियों की लोगों द्वारा काफी शिकायत सुनने को मिली थी।


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बता दें जोन में आने वाले जिलों में अत्यधिक संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, जिनकी अचल संपत्ति वर्तमान नियुक्ति जिले में उपलब्ध है तथा उनके द्वारा अपने घर पर रहकर जन सामान्य को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही वे पुलिस विभाग में नियुक्त रहने का प्रभाव डालकर अनैतिक कार्य कर रहे हैं। जबकि पुलिस विभाग में अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लिए खास नियम भी है।


नियम में लिखा है ये

बता दें बॉर्डर स्कीम के अन्तर्गत शासनादेश के आधार पर उन्होंने यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर अपने गृह परिक्षेत्र (रेंज) व गृह जिले के सीमावर्ती जिलों में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल अपने गृह जिले व गृह जिले के सीमावर्ती जिले में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। संबंधित कर्मियों को उन जिलों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल संपत्ति हो। बावजूद इसके कई पुलिसकर्मी सोर्स के जरिए अपने मनपसंद की जगह पर पोस्टिंग पा जाते हैं।


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