उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने दिवंगत राज्य कर्मचारी/पेंशनभोगी की शारीरिक व मानसिक नि:शक्तता से ग्रस्त संतान के लिए पारिवारिक पेंशन पाने की शर्त अब आसान कर दी गई है। ऐसी नि:शक्त संतान अब जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी, यदि अन्य स्रोतों से उसकी कुल मासिक आय मृत कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है। शर्त यह भी होगी कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया हो।
वित्त विभाग की ओर से इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से आठ फरवरी 2021 को जारी किये गए आदेश के क्रम में उठाया गया है। दिवंगत कर्मचारी/पेंशनभोगी की शारीरिक व मानसिक नि:शक्त संतान को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए अभी तक यह व्यवस्था थी कि सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय 9000 रुपये से कम हो।
वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के तबादलों को लेकर अटकलों का दौर जारी है। शिक्षक अंतर जिला और जिले के अंदर दोनों तबादले शुरू करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक संगठन अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। इसी बीच शासन की तबादला नीति आने के बाद से स्थानांतरण की चर्चा और तेज हो गई है।
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एक शिक्षक संगठन का दावा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जिले के अंदर तबादले होंगे और अंतर जिला तबादला नहीं किए जाएंगे। उधर, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव पीएस बघेल का कहना है कि अभी तबादलों के लिए कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।
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