UP: महिला उद्यमियों को CM योगी का तोहफा, लघु उद्योग की स्थापना के लिए जमीन खरीद पर नहीं देना होगा स्टांप शुल्क

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने महिला उद्यमियों (Women Entrepreneur) को भी प्रोत्साहित करने की बड़ी योजना बनाई है। प्रदेश सरकार महिला उद्यमियों से छोटी फैक्ट्री या फिर लघु उद्योग की स्थापना के लिए खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) नहीं लेगी यानी कि उनके लिए जमीन खरीद के लिए स्टांप शुल्क फ्री किया गया है।

योगी सरकार ने एमएसएमई नीति के तहत सभी उद्यमियों के लिए रियायतों का पिटारा खोलने का फैसला किया है। इसमें भी उद्यमों के साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 80 लाख करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन डॉलर) बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई एमएसएमई नीति को और आकर्षक बनाने जा रही है।

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योगी आदित्यनाथ सरकार जनवरी, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन का लक्ष्य भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर बनाना है। ऐसे में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश प्रदेश में आकर्षित करने का प्रयास होगा। इसे देखते हुए ही सरकार नई एमएसएमई नीति लेकर आ रही है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति में उद्यमियों को काफी रियायत दी जाएगी। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रविधान किए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास का क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए तय किया गया है कि उद्यमियों को पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश करने पर 100 प्रतिशत, मध्य यूपी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टांप शुल्क में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसमें सिर्फ गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 50 प्रतिशत छूट रहेगी। वहीं, महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

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