बलिया के चर्चित हत्याकांड में 9 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने प्रत्येक पर लगाया ₹91 हजार जुर्माना

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना सहतवार क्षेत्र के वर्ष 2019 के चर्चित हत्याकांड में 9 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर ₹91 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

खेत में बुआई के दौरान हुआ था खूनी हमला

यह मामला 29 जून 2019 का है. मृतक के भाई की तहरीर के अनुसार, वह अपने भाई श्यामनारायण और अन्य परिजनों के साथ खेत में बुआई करने गए थे. इसी दौरान गांव के कुछ लोग लाठी-डंडों और टांगी से लैस होकर पहुंचे और हमला कर दिया. हमले में श्यामनारायण गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था.

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9 अभियुक्तों को मिली उम्रकैद

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) संजय कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के आधार पर सभी 9 अभियुक्तों को दोषी ठहराया. दोषियों में शुक्ला वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनि वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविंद वर्मा, शिव वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा और मंगरु वर्मा शामिल हैं. सभी सहतवार थाना क्षेत्र के निवासी हैं.

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बड़ी सफलता

बलिया पुलिस ने बताया कि मजबूत विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते इस बहुचर्चित मामले में दोषियों को सजा दिलाई जा सकी. पुलिस का कहना है कि इस फैसले से अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के अभियान को मजबूती मिलेगी.

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