UP: आजमगढ़ के कन्धरापुर थाना पुलिस ने 43 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आरोपी पर भूमि का बैनामा कराने के नाम पर रुपये लेने, बैनामा न करने तथा रुपये वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार वादी की तहरीर पर थाना कन्धरापुर में मु0अ0सं0-84/2026 के तहत धारा 316(2), 352 एवं 351(3) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भूमि का बैनामा कराने के नाम पर 43 लाख रुपये लेने के बावजूद बैनामा नहीं कराया गया। जब वादी ने अपने रुपये वापस मांगे तो उसके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
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मामले की विवेचना के दौरान बैंक खातों एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों की जांच में दिवाकर पुत्र परसन, निवासी ग्राम कम्हेनपुर, थाना कन्धरापुर का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद मुकदमे में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे ग्राम कम्हेनपुर से आरोपी दिवाकर (59 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध वर्तमान मुकदमे के अतिरिक्त कोई अन्य आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अजय कुमार त्रिपाठी तथा कांस्टेबल नितिन कुमार मिश्रा शामिल रहे।



















































