UP: प्रयागराज (Prayaraj) स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) की पत्नी नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने देवरिया में दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर दी।
देवरिया जमीन आवंटन मामला
यह मामला उस समय का है जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में एसपी के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या बी-2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम कर दिया। इसी जमीन आवंटन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और जमानत
इस मामले में पुलिस ने रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जाते समय हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में किया पक्ष रखरखाव
नूतन ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अदालत में याचिका का पक्ष रखा। सुनवाई जस्टिस जितेंद्र सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत दे दी है।



















































