UP: उत्तर प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया पर रील और आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सभी विभागाध्यक्षों और इकाई प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का सख्ती से पालन कराने को कहा है। यह आदेश 15 मई 2026 को जारी किया गया।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फरवरी 2023 में जारी सोशल मीडिया पॉलिसी के बावजूद कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील और अन्य वीडियो सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। विभाग का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों से सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पुलिस विभाग की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।
एडीजी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन कार्यरत ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करें जो सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट हर महीने निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए।
इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट का रिकॉर्ड और संबंधित यूआरएल सुरक्षित रखा जाए। इससे भविष्य में जांच और विभागीय कार्रवाई में आसानी होगी। पुलिस मुख्यालय अब जिलों में होने वाली कार्रवाई पर सीधे नजर रखेगा।
सूत्रों के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में ऐसे पुलिसकर्मी पहले से चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन्हें पूर्व में चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि अब एडीजी कानून व्यवस्था के नए निर्देशों के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।



