UP: शादी का झांसा, दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने के बाद गर्भपात का दबाव और फिर परिवार को धमकी… बांदा केगिरवां थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 270/2026 को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मामले की विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराई जाए।
पीड़िता के मुताबिक नामजद अभियुक्त मनीष ने 27 फरवरी 2026 को उसे दिल्ली ले जाकर कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाया और उसकी इच्छा व सहमति के विरुद्ध दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद शादी करने का भरोसा देकर उसे शिकायत न करने के लिए दबाव में रखा गया। पीड़िता ने लगातार यौन शोषण और धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है।
पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके परिवार को रुपये लेकर मामला खत्म करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने मांग की है कि विवेचना उसके बयानों और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान के साथ मेडिकल रिपोर्ट, गर्भावस्था संबंधी अभिलेख, होटल के सीसीटीवी फुटेज व रजिस्टर, मोबाइल कॉल डिटेल, व्हाट्सऐप चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर की जाए। पीड़िता ने कहा है कि यदि उपलब्ध साक्ष्यों से सहमति के विरुद्ध दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो बीएनएस की धारा 63/64 समेत अन्य उपयुक्त धाराएं भी लगाई जाएं।
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पीड़िता ने आरोप लगाया कि नामजद आरोपी प्रभावशाली लोगों के माध्यम से विवेचना को प्रभावित करने या साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते उसने थाना गिरवां की स्थानीय विवेचना से हटाकर किसी अन्य सक्षम अधिकारी से जांच कराने और वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष विवेचना कराने की मांग की है।
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