इटावा: जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एडीएम बिपिन कुमार के आदेश पर धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध पूरे जनपद में 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रशासन और पुलिस की विशेष नजर रहेगी।
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली अथवा भड़काऊ सामग्री पोस्ट और प्रसारित करने पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो या संदेश के माध्यम से माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडे अथवा ऐसे अन्य साधन लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सकें।
एडीएम ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा का पालन करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने या प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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